फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लोक अदालत में 967 वाद निस्तारित

Sun, 09 Apr 2017 12:45 AM IST
अमर उजाला / ब्यूरो/ बागपत
विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 967 वादों का निपटारा कराया । 
विज्ञापन


राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया । न्यायिक अधिकारियों ने सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कराया। प्राधिकरण के सचिव निशांत मान के मुताबिक लोक अदालत में आठ मोटर दुर्घटना अधिनियम के वाद निस्तारित कर पीड़ित पक्ष को 4350000 प्रतिकर दिलाया। एक उत्तराधिकार वाद निस्तारित कर 354569, सात विद्युत अधिनियम, चार मूल वाद, 88 पारिवारिक वादों का निस्तारण कर दो परिवारों को मिलाया।
विज्ञापन


अलग-अलग न्यायालयों ने लघु प्रकृति के 604 वादों का निस्तारित किया, इसमें 83000 अर्थदंड के रूप में वसूला। राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायाधीश रामचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में लगी। इसमें परिवार न्यायालय न्यायाधीश पीयूष पांडेय, एडीजे द्वितीय समर पाल सिंह बालियान, एडीजे एससी/एसटी एक्ट शक्ति पुत्र तोमर, एडीजे मनु कालिया, एडीजे विपिन कुमार, नोडल अधिकारी एवं सीजेएम मुकेश कुमार सिंह, सिविल जज सीनियर डिवीजन शालिनी सागर, एसीजेएम अनुराग कुरील, सिविल जज जूनियर डिवीजन किरण गौड़, सिविल जज जूनियर डिवीजन लक्की आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें