शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- तीसरी लाटरी के लिए दस जून तक चलेगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सत्र शुरू होने पर निजी स्कूलों में कराया जाएगा चयनित बच्चों का एडमिशन
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिले के 216 गरीब परिवार के बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन हुआ है। अब शिक्षा विभाग की ओर से तीसरी लाटरी में प्रवेश के लिए दस जून तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। सत्र शुरू होने पर चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आरटीई के अंतर्गत साल में तीन बार ऑनलाइन आवेदन के बाद लाटरी के माध्यम से निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कराया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के प्रवेश के लिए दो मार्च से 25 मार्च तक पहली और दो अप्रैल से 23 अप्रैल तक दूसरी आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। दोनों आवेदन प्रक्रिया में 216 बच्चों का निजी विद्यालयों के लिए चयन किया गया। पहली प्रक्रिया में 124 और दूसरी प्रक्रिया में 92 बच्चों का प्रवेश के लिए चयन किया गया। अब दस जून तक प्रवेश के लिए अंतिम आवेदन का मौका दिया गया है। दस जून तक आवेदन के उपरांत विभाग की ओर से 13 जून तक आवेदन फार्मों का सत्यापन कर विद्यालय खुलने पर बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा।
आरटीई के अंतर्गत अब तक 216 बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन किया जा चुका है। बच्चों के प्रवेश के लिए दस जून तक आवेदन करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। - राघवेंद्र सिंह, बीएसए