बागपत। बगैर तलाक दिए दूसरा निकाह करने और पहली पत्नी को मारपीट कर घर से निकालने का मामला कोर्ट पहुंच गया। जिसके बाद कोर्ट ने महिला को राहत देते हुए पुलिस सुरक्षा में ससुराल पहुंचने के आदेश दिए। पीड़िता मंगलवार को कोर्ट का आदेश लेकर कोतवाली पहुंची।
मेरठ के समर गार्डन निवासी हुश्नआरा ने बताया कि उसका पांच साल पूर्व बागपत के पुराना कस्बा निवासी एक युवक के साथ निकाह हुआ था। उसके एक बेटा है। शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालवाले परेशान करने लगे थे। उसके पति का सिंघावली अहीर क्षेत्र के एक गांव की महिला से प्रेम प्रसंग चल गया था। पति ने उसको तलाक दिए बगैर ही दूसरा निकाह कर लिया था। पता चलने पर मारपीट कर घर से उसको निकाल दिया था। वह अपनी ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन ससुरालवाले तैयार नहीं हैं। वह दो बार वहां पर जाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसे मारपीटकर निकल दिया गया। जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली।
कोर्ट ने उसको पुलिस सुरक्षा में ससुराल पहुंचने, भरण पोषण के लिए 50 हजार रुपये पति को नगद देने के आदेश दिए है। वह कोर्ट का आदेश लेकर कोतवाली पहुंची, उसने पुलिस से ससुराल भिजवाने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।