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अधूरी सूचना देने वाले अधिकारी होंगे दंडित: राजकेश्वर सिंह

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बागपत। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने कहा बिना तर्कसंगत कारणों के सूचना न देना या जान बूझकर और अपूर्ण सूचना देने वाले जन सूचना अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली बनाई गई है।
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बुधवार को कलक्ट्रेट में प्रथम अपीलीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ राज्य सूचना आयुक्त ने दीप जलाकर किया। डॉ. राहुल सिंह ने जनपद स्तरीय विभागों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी अधिनियम है, लोक प्राधिकरण में पारदर्शिता वह जवाबदेही बढ़ाने और सुशासन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया है। जन सूचना अधिकारियों का कर्तव्य प्रमुख दायित्व सूचना देना है और सूचना न देने के तरीके ढूंढना नहीं। आयोग द्वारा सरकार को सुझाव सहित यह अनुरोध किया यदि किसी सूचना को मांगने के लिए किसी अधिनियम से पूर्व में ही तरीका और फीस निर्धारित की गई है तो ऐसी सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम में संबंधित विभाग से अधिनियम में वर्णित नियमों के अंतर्गत मांगी जानी चाहिए ।
उन्होंने कहा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8ए9 वे 24 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली के नियम 4 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में ही सूचना नहीं दी जाएगी। अधिनियम की धारा 26 सूचना देने के लिए अधिनियम की धारा 7 तथा अपील का प्रावधान धारा 19 में है। जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय पर नाम प्लेट मोबाइल नंबर सहित अवश्य लगाएं। इसमें जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत अपर जिलाधिकारी वित्त लोकपाल सिंह, तहसीलदार राज बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।
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