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Azamgarh News: एचएसआरपी के बिना वाहनों का न ट्रांसफर होगा न नवीनीकरण

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आजमगढ़। अब यदि आपके वाहन पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगी है तो उससे संबंधित कोई भी सरकारी कार्य संभव नहीं होगा। नवीनीकरण, ट्रांसफर, टैक्स जमा से लेकर फिटनेस प्रमाणपत्र तक सभी प्रक्रियाएं एचएसआरपी अनिवार्यता से जुड़ी कर दी गई हैं।
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संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पंजीकृत कई पुराने वाहनों पर अभी तक एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाई गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ विष्णुदत्त मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना एचएसआरपी के कोई भी वाहन संबंधी प्रक्रिया नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि न तो वाहन का नवीनीकरण किया जाएगा, न टैक्स जमा होगा और न ही ट्रांसफर व फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जब तक कि वाहन पर एचएसआरपी लगी न हो। कार्यालय में संबंधित पटल के सभी कर्मियों को आदेशित किया गया है कि यदि कोई वाहन स्वामी एचएसआरपी के बिना कार्य के लिए आता है, तो उसकी फाइल स्वीकार न की जाए।
क्या है एचएसआरपी
एआरटीओ प्रशासन विष्णु दत्त मिश्रा ने बताया कि एचएसआरपी एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कई तकनीकी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि लेजर कोडिंग, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और टैंपर प्रूफ लॉक। यह वाहन की चोरी और फर्जी नंबर प्लेट से बचाव के लिए अनिवार्य की गई है।
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