आजमगढ़। जिले में क्रय-विक्रय व रखरखाव में कमियां पाए जाने पर जनवरी में औषधि विभाग ने 15 मेडिकल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। इसमें पांच दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है तो नौ दुकानों पर कुछ दिनों के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है।
औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा ने बताया है कि औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान औषधि प्रतिष्ठानों पर कमियां पाई गईं थी। इसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल की ओर से जनवरी में औषधि प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया है। इसमें मेसर्स अरमान मेडिकल स्टोर जीयनपुर, मेसर्स बाबा मेडिकल्स पटवध सरैया कौतुक सगड़ी, मेसर्स महादेव मेडिसिन सेंटर नियर रामादीप स्कूल खरीहानी बाजार, खरीहानी, मेसर्स समृद्धि मेडिकल एजेंसी पल्हनी और मेसर्स उस्मान मेडिकल स्टोर नियर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया नसीरपुर फतेहपुर, बिंदवल के विरुद्ध क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए निरस्तीकरण कर दिया गया है। साथ ही इसी माह में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) की ओर से मेसर्स मेडिसिन मार्ट पटेल स्कूल रोड, हैदरपुर खास, अतरौलिया को 10 दिन, मेसर्स भागीरथी मेडिकल्स, भैरवजी महाराजगंज बाजार, को 10 दिन, मेसर्स भरत फार्मा, ग्राउंड फ्लोर अहिरौला रोड माहुल को अग्रिम आदेश तक के लिए, मेसर्स जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेंटर बड़हलगंज चौक, को 07 दिन, मेसर्स जेटिका हेल्थकेयर प्रालि ग्राम-उकरौड़ा को अग्रिम आदेश तक, मेसर्स ओम सांई मेडिकल सेंटर अक्षयवट महाराजगंज को अग्रिम आदेश तक, आनंद मेडिकल लालगंज को 07 दिन, दिनेश मेडिकल एजेंसी बूढ़नपुर भीलमपुर छपरा को 07 दिन और महावीर मेडिकल स्टोर मिर्जापुर ठेकमा को 10 दिन के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए निलंबित किया गया है।