मेंहनगर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रविकेश कुमार ने भोपालपुर स्थित माता इन्द्रासनी देवी पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया, जहां अनियमितता सामने आई। स्कूल की प्राथमिक स्तर तक मान्यता है, लेकिन निरीक्षण में पाया गया कि यहां कक्षा 6 से 12 तक बिना मान्यता के पढ़ाई कराई जा रही थी।
बीईओ ने स्पष्ट किया कि यह कार्य नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश नियमावली 2011 का उल्लंघन है। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को तत्काल अवैध संचालन बंद करने और बच्चों का नामांकन निकटतम परिषदीय विद्यालय में कराने का निर्देश दिया। साथ ही एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़, एसडीएम मेंहनगर और संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया है। बीईओ रविकेश कुमार ने बताया कि बच्चों की शिक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अमान्य स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए बीएसए को पत्र भेजा गया है।