आजमगढ़। बिना कोविड जांच रिपोर्ट दिखाए रसोइयों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परिवार के किसी सदस्य के संक्रमित न होने का प्रत्येक रसोइये को शपथ पत्र देना होगा। स्कूल में प्रवेश के समय साबुन से सभी का हाथ धोना अनिवार्य होगा। बीएसए अतुल सिंह ने मध्यान्ह भोजन योजना की गाइड लाइन जारी कर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 23 अगस्त से कक्षा छह से आठ तक और कक्षा एक से पांच तक स्कूल पहली सितंबर से खुल रहे हैं। इनमें एमडीएम की व्यवस्था तय तिथियों से लागू हो जाएगी। रसोइयों को स्कूल में पहले दिन प्रवेश करते समय कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित नहीं है, इसका शपथपत्र देना होगा। स्कूल में प्रवेश लेने से पहले साबुन से हाथ धोने के साथ सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें किचन में भी मास्क पहनना होगा। बर्तन और खाद्यान्न अच्छी तरह साफ कर धूप में सुखाने के बाद ही प्रयोग में लाए जाएंगे। जो स्कूल दो पालियों में संचालित होने हैं, उनमें दोनों पालियों का भोजन एक साथ पकाया जाएगा। स्कूल में बच्चों के बैठने में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
रसोइयों को कैंप अथवा समीप के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 का टीकाकरण लगवाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। वह स्कूल में प्रवेश करने से पहले अपना व अपने परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित नहीं है, इसका शपथपत्र देना होगा।
अतुल सिंह, बीएसए आजमगढ़।