सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक आरोपी को अदालत में दोषी पाते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 40000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश राम नारायण की अदालत ने सजा सुनाई।
मुकदमे के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बालिका के साथ 17 जनवरी 2019 की रात दुष्कर्म हुआ था। घटना के समय बच्ची घर से लघु शंका करने निकली थी। इसी दौरान थाना क्षेत्र के डीह गांव निवासी आरोपी बिंदु उर्फ नंदकिशोर बच्ची को जबरदस्ती उठा ले गया। गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम ने पीड़ित समेत कुल नौ गवाहों को पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी बिंदु उर्फ नंदकिशोर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास व 40 हजार के जुर्माना की सजा से दंडित किया।