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Azamgarh News: छेड़खानी के मुकदमे में दोषी को 3 वर्ष की सजा, 12 हजार का जुर्माना

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आजमगढ़। किशोर के साथ हुई छेड़खानी के मामले में नौ साल चली सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट की जज शैलजा राठी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने दोषी युवक को तीन वर्ष कठोर कारावास और 12000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जनवरी 2016 की शाम 4 बजे 8 वर्षीय बच्ची लकड़ी बटोर रही थी। तभी मटही (मसुआ) थाना जहानागंज निवासी सिद्धू चौहान वहां आ गया और पीड़िता को ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह से बच्ची वहां से भाग कर घर वालों को पूरी बात बताई। जब घर वाले उलाहना देने आरोपी के गांव पहुंचे तो आरोपी सिद्धू ने गाली देकर भगा दिया।
इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी सिद्धू को तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा 12000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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