बताते चलें कि यह मामला वर्ष 2022 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन थानाध्यक्ष अहरौला राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत गैंग चार्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 97/2022 धारा 3(1) उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत 12 अभियुक्तों के खिलाफ थाना अहरौला में दर्ज किया गया था। इसमें रंगेश यादव सहित अन्य शामिल थे।
बाद में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष पाल द्वारा प्रस्तुत पूरक गैंग चार्ट के आधार पर 10 दिसंबर 2024 को सपा विधायक रमाकांत यादव, नसीम नेता, रवि कुमार और जोयन्ता कुमार मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वर्तमान में इसकी विवेचना थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित मिश्रा कर रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपी रवि कुमार के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें मुकदमा संख्या 60/22 (धारा 34/272/273 भादवि और 60(ए) आबकारी अधिनियम, थाना फूलपुर और मुकदमा संख्या 39/22 (धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना अहरौला शामिल हैं।