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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को सात-सात साल की सजा

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विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में चार को दोषियों सात-सात साल की की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 63-63 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मुकदमे के अनुसार थाना जीयनपुर के दाउदपुर गांव में 22 जनवरी 2015 को रामवृक्ष यादव के घर उसके बाबा की बरखी मनाई जा रही थी। उसी दिन रात लगभग आठ बजे जमीन विवाद की रंजिश को लेकर गांव के वीरेंद्र यादव, सर्वेश, रविंदर और सनोज लाठी- डंडा लेकर रामवृक्ष के घर आए और रामवृक्ष को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायल रामवृक्ष की 28 जनवरी को वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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