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त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू

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आजमगढ़। होली आदि पर्वों को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की तरफ से जारी आदेश के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई है।
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उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों व संगठनों की तरफ से विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन व ज्ञापन दिए जाने का सिलसिला जारी है। उधर, 28 मार्च को होलिका दहन, 29 को होली व शबे-बारात, दो अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 को डा. भीमराव आंबेडकर की जयंती, 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र के शुभारंभ से 22 अप्रैल को रामनवमी पर्व पर समापन है। इसके अलावा 25 अप्रैल को महावीर जयंती व 14 अप्रैल से रमजान के पवित्र माह का शुभारंभ और सात मई को जमातुलविदा व अलविदा जुमा का आयोजन होना है। इसी बीच जनपद में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अप्रैल में पंचायत चुनाव भी संभावित है। अप्रैल में ही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी हैं। धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने बताया कि शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक एवं शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 नौ मई तक प्रभावी रहेगी।
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