प्रशासन ग्राम पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत चुनाव को निष्पक्ष ढ़ंग से संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गया है। तैयारियों के क्रम में मंगलवार को नेहरू हाल परिसर में आरओ और एआरओ को शिविर में प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नेहरू हाल में दो पालियों में आयोजित प्रशिक्षण की प्रथम पाली में 11 आरओ, 138 एआरओ और 33 रिजर्व एआरओ जबकि द्वितीय पाली में 11 आरओ, द्वितीय पाली में 140 एआरओ और 33 रिजर्व एआरओ का प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के चुनाव में बिना सूचना के जो कर्मचारी अनुपस्थित मिलेगा उसके खिलाफ चार्ज शीट देने के साथ सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नामाकंन करते समय नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल ठीक से करें। यह भी देखें कि नामांकन करते समय उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधान ग्राम पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 300 रुपया, आरक्षित श्रेणी के लिए 150 और सदस्य ग्राम पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित श्रेणी के लिए 150 रुपया और आरक्षित श्रेणी के लिए 75 रुपया निर्धारित है।