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मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढ़ील

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आजमगढ़। कोरोना कर्फ्यू केे लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है। एक जून से प्रदेश के 20 जनपदों को छोड़कर सभी जनपद के कोरोना कर्फ्यू में ढ़ील दी गई है। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मंगलवार से जनपद में भी सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। लेकिन रात के कर्फ्यू के साथ ही शनिवार और रविवार का कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
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कर्फ्यू में ढ़ील मिलने के बाद अब कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट संचालकों को होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में पांच श्रद्घालुओं के प्रवेश की अनुमति होगी। अंडा, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढककर खोलने की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पुल, क्लब एवं शापिंग माल पूर्ण रुप से बंद रहेंगे। दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत होगी। शनिवार और रविवार को पूर्व की भांति कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
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सरकार की ओर से एक जून से कोरोना कर्फ्यू में ढ़ील दी गई है। जिसके तहत अब शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। कोरोना गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा। शापिंग माल, सिनेमा हाल आदि बंद रहेंगे।
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राजेश कुमार, डीएम।
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