उन्होंने बताया कि न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात एक बजे तक ही मान्य होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का आयोजन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी, वाहन सीज करने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर जेल भी भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने शराब पीकर वाहन चलाने को सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताते हुए नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है।
एसपी ने कहा कि यह आदेश पांच जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मॉल, होटल, पब, क्लब, बार और बैंक्वेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।