प्रभावती के भाई रामप्रसाद की तहरीर पर आरोपी रामबहादुर और उसकी दूसरी पत्नी शीला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसी धारा में आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है। जिसमें लगभग सभी अभियोजन गवाहों का साक्ष्य हो चुका है। लेकिन मामले की विवेचना करने वाले कोतवाल नंद कुमार तिवारी कई पेशियों से लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं। अदालत से उनके खिलाफ कई पत्र जारी हुए।
इस लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए जज इंतेखाब आलम ने गिरफ्तारी वारंट व 350 दंड प्रक्रिया संहिता की नोटिस जारी की है। अदालत ने उनका जुलाई माह का वेतन भी रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को इस मुकदमे में 28 जून के लिए नंद कुमार तिवारी को गवाही के लिए पेश कराने का आदेश दिया है।