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Azamgarh News: हत्या में एक दोषी को आजीवन कारावास, छह बरी

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विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने शनिवार को मसीरपुर निवासी अनिल सिंह की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करते हुए राणा प्रताप सिंह को आजीवन कारावास और 65 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को देने का निर्देश भी दिया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण छह आरोपियों विजय प्रताप, ज्ञानेश, योगेश, नितेश, ओमप्रकाश और अखिलेश सिंह उर्फ पप्पू को बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 7 अप्रैल 2019 की सुबह करीब 10 बजे वादी जय प्रकाश सिंह के घर पर बारजे का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी राणा प्रताप सिंह ने निर्माण रुकवा दिया।
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आपत्ति जताने पर राणा प्रताप, उसके भाई विजय प्रताप, बेटे नितेश, चचेरे भाई योगेश, ज्ञानेश, ओमप्रकाश और साथी अखिलेश सिंह उर्फ पप्पू ने वादी पक्ष पर ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया और असलहों से फायरिंग की।
आरोप था कि राणा प्रताप ने निशाना साधकर अनिल सिंह को गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हमले में वादी पक्ष के कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।
पुलिस के जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने सहायक शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राणा प्रताप को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया।
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