आजमगढ़। वाहनों पर आकर्षक और महत्वपूर्ण वीआइपी नंबर लगाने के शौकीन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें वीआईपी नंबर के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वाहन खरीदने से पहले ही वीआईपी नंबर आनलाइन बुक कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर बुकिंग के एक माह के अंदर वाहन नहीं खरीदते हैं, तो वह नंबर निरस्त होने के साथ ही फीस भी जब्त हो जाएगी।
पहले की व्यवस्था में वाहन स्वामी कार व बाइक खरीदने के पूर्व व बाद वीआईपी नंबर के लिए आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर बोली लगाते थे। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को संबंधित वीआईपी नंबर आवंटित किया जाता रहा। लेकिन संभागीय परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। नई व्यवस्था के तहत वाहन स्वामी को गाड़ी खरीदने के पूर्व डीलर प्वाइंट पर वीआईपी नंबर बुक कराना होगा। यह नंबर उन्हें वहीं पर वाहन रजिस्ट्रेशन के दौरान मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें संभागीय परिवहन कार्यालय भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नई व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन निर्धारित अवधि में वाहन नहीं खरीदने पर वीआईपी नंबर के लिए जमा की गई शुल्क जब्त हो जाएगी, साथ ही नंबर भी निरस्त कर दी जाएगी। बाइक पर 20 हजार व चार पहिया पर एक लाख तक खर्च होंगे।