आजमगढ़। अपराधियों की तर्ज पर अब सड़क पर बेलगाम दौड़ते वाहनों की भी हिस्ट्रीशीट तैयार की जाएगी। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यह अहम फैसला लिया है। डग्गामार वाहनों और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक ही वाहन से तीन गंभीर हादसे होने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा, जबकि चालक और स्वामी का रिकॉर्ड अलग से तैयार होगा। दो बार नोटिस के बाद चालक का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार ने बताया कि हादसे की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस द्वारा विभाग को सूचना दी जाती है। इसके आधार पर वाहन और चालक का सत्यापन किया जाता है। अब दोनों स्तर पर मिले डेटा से एक समग्र रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि वाहन किन परिस्थितियों में चला, कितनी बार हादसों में शामिल रहा और किसके द्वारा चलाया गया।
परिवहन विभाग के मुताबिक मई से अब तक 35 हजार 766 वाहनों का चालान किया गया। बिना हेलमेट के 19 हजार 396 का चालान किया गया।
बिना बेल्ट 1194 वाहनों का चालान किया गया। तीन सवारी वाहन चलाने वाले नौ हजार 643 वाहनों का चालान किया गया। जांच में पाया गया कि कई वाहन बिना फिटनेस और परमिट के बार-बार सड़कों पर दौड़ते मिले। ऐसे वाहनों और चालकों की हिस्ट्रीशीट बनाई जाएगी।