आजमगढ़। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 मार्च को जिला और तहसील मुख्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जय प्रकाश पांडेय के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत संतोष कुमार यादव ने बताया कि जिला और तहसील मुख्यालयों पर लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। बताया कि जिन वादों का निस्तारण आपसी समझौते से संभव है, उनके वादकारी संबंधित न्यायालयों में संपर्क कर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए वाद संदर्भित करा सकते हैं।