लंबित मुकदमों के त्वरित और आपसी सहमति से निस्तारण के लिए 12 सितंबर को जनपद न्यायालय के साथ जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने का अवसर मिलेगा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा-तृतीय ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले, बैंक वसूली, मध्यस्थता (आरबिट्रेशन), मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक और श्रम विवादों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े विवाद, राजस्व वाद तथा किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश और विशिष्ट अनुतोष से जुड़े सिविल मामलों को भी सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सकेगा। वादकारी अपने संबंधित न्यायालय से संपर्क कर मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित करा सकते हैं।