आजमगढ़। जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए छह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना की आधी धनराशि घायल को दी जाएगी। बृहस्पतिवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने दिया है।
मुकदमे के अनुसार, थाना मुबारकपुर के लंगड़पुर गांव निवासी मोहम्मद शमी अहमद का भाई नसीम 31 जनवरी 2019 को दोपहर में एक बजे दवा लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में भंवरनाथ से एक किमी आगे बाईपास पर विमती गांव के पास चुनावी रंजिश को लेकर जीयनपुर थाना के दाउदपुर गांव निवासी मोहम्मद अकबर व एक अन्य ने नसीम को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।
शहर कोतवाली पुलिस ने जांच कर आरोपी मोहम्मद अकबर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कुल पांच गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा।