एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि हरिकेश ने अपराध से अर्जित कमाई से अपने पिता के नाम गाटा संख्या 49 रकबा 0.011 हेक्टर क्रय किया था। जिस पर भवन भी निर्मित है। तरवां पुलिस की संस्तुति पर उक्त संपत्ति को कुर्क करने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया।
जिलाधिकारी ने 11 जून को उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश हुआ था। इसकी अनुमानित कीमत 18.60 लाख रुपये आंकी गई है। डीएम के निर्देश पर रविवार को तहसीलदार सदर व एसओ तरवां की संयुक्त टीम ने हरिकेश के मकान को कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त भवन पर बोर्ड भी लगा दिया गया है।