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Azamgarh News: अजीत राय हत्याकांड में 21 साल बाद छह आरोपियों को उम्रकैद, 45-45 हजार रुपये लगा अर्थदंड

Tue, 09 Sep 2025 04:53 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के शिब्ली कॉलेज के छात्र नेता हत्याकांड में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में 21 साल बाद फैसला आया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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आजमगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित अजीत राय हत्याकांड मामले में अदालत ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1) अजय कुमार शाही ने यह फैसला सुनाया। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 45,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी आधी राशि मृतक अजीत राय के परिजनों को प्रदान की जाएगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अजीत राय निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव का निवासी था और शिब्ली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर का छात्र था। वर्ष 2004 में वह छात्रसंघ चुनाव में महामंत्री पद का भावी प्रत्याशी था। इसी चुनावी रंजिश को लेकर 9 सितंबर 2004 को सुबह करीब 11 बजे शिब्ली इंटर कॉलेज के गेट पर उसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी।

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प्रत्यक्षदर्शियों और दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दिन मोहम्मद दानिश पुत्र मुमताज अहमद, शाह समर यासीन पुत्र नसीम, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद सादिक पुत्रगण मोहम्मद साबिर, इरफान पुत्र लल्लन, सादिक खान उर्फ रशीद पुत्र वकील गफ्फार और रिंकू जकारिया पुत्र जकारिया मास्टर ने मिलकर अजीत पर लाठी-डंडों से हमला किया। रिंकू जकारिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने अजीत पर कट्टे से गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल अजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी कार से फरार हो गए।

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मृतक के चाचा देवेंद्र राय, जो घटना के वक्त अजीत को राशन देने आए थे, ने तत्काल शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने शिब्ली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तखार खान तथा फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड मोहम्मद जकारिया को भी साजिश में शामिल बताया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। 

अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता और सीबीसीआईडी के अधिवक्ता ने कुल 16 गवाहों की गवाही कराई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी के ऊपर 45-45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि स्व. अजीत राय के परिजनों को देने का आदेश दिया।

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