आजमगढ़। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि विभाग ने जिले के आठ औषधि दुकानों की दुकानों पर क्रय बिक्रय पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इससे अन्य औषधि दुकान संचालकों में हडकंप मचा हुआ है।
औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने जिले में आठ औषधि की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) ने मेसर्स राय मेडिकल हाल लाटघाट, 10 दिन, मेसर्स भारत मेडिकल हाल वार्ड नंबर दो खानपुर फतेह अतरौलिया 15 दिन, मेसर्स साईं सम्राट मेडिकल हाल रैदोपुर 15 दिन, मेसर्स रूही मेडिकल स्टोर पंचदेव मंदिर सिविल लाइन चौराहा, 15 दिन, मेसर्स शारदा सर्जिकल एंड मेडिकल एजेंसी हर्रा की चुंगी 15 दिन, मेसर्स शारदा सर्जिकल एंड मेडिसिन कंपनी हर्रा की चुंगी 15 दिन, मेसर्स अरविंद मेडिकल स्टोर छितौनी अतरौलिया 15 दिन और मेसर्स श्रीराम हेल्थ केयर फार्मेसी जिवली 15 दिन के लिए क्रय बिक्रय पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि यह कदम जनता की सुरक्षा और औषधि विक्रय में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।