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उम्मीदवार के नाम के आगे एक अंक लिख प्रथम अधिमान दर्शाना अनिवार्य

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आजमगढ़। आजमगढ़-मऊ विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनाव में जहां मैदान में उतरे प्रत्याशी पूरा जोर लगाए हुए हैं। नौ अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान का कार्य होना है। लेकिन मतदान के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि मतदान के लिए बीडीओ तथा ईओ नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराई गई है। मत को विधिमान्य बनाने के लिए प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार के नाम के आगे 1 अंक लिखकर अपना प्रथम अधिमान दर्शाना अनिवार्य है। अन्य अधिमान केवल ऐच्छिक है। प्रथम अधिमान के रूप में चुने गए अभ्यर्थी के नाम के आगे अंक 1 लिखा जाएगा। शेष अभ्यर्थियों के लिए अधिमान के क्रम में बाद के अंक 2, 3, 4 लिखा जाएगा। किसी एक उम्मीदवार के सामने केवल एक अंक लिखा जाएगा। एक ही उम्मीदवार के सामने कई अंक लिखने से मतपत्र अवैध माना जाएगा। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मतपत्र के साथ बैगनी स्क्रेच पेन दिया जाएगा जिससे उन्हें अधिमान का अंक लिखना होगा। किसी अन्य पेन, पेंसिल, बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करने पर मतपत्र अवैध होगा।
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अधिमान केवल अंक में ही लिखा जाएगा। शब्द में लिखने पर मतपत्र अवैध मान लिया जाएगा। अंक भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे-1, 2, 3, 4 या रोमन रूप I, II, III, IV आदि या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किया जाएगा। अधिमान लिखने के लिए सही या क्रास का चिह्न, मतपत्र पर हस्ताक्षर या नाम का प्रारंभिक अक्षर अंगूठे का निशान नहीं लगाया जाएगा, ऐसे मतपत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
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