फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रताड़ित करने वाली बहू पर मुकदमे का आदेश

Wed, 17 Feb 2016 12:48 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, आजमगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
तहसील दिवस पर मंडलायुक्त आरपी गोस्वामी और पुलिस उपमहानिरीक्षक उमेश चंद श्रीवास्तव ने मंगलवार को फरियादियों की समस्या सुनीं। इस दौरान सास को प्रताड़ित करने वाली एक बहू पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


तहसील दिवस पर कठैचा गांव निवासिनी 80 वर्षीय वृद्धा दुर्गावती पत्नी शिवचंद मिश्र ने अपनी बहू पर खुद को मारने पीटने का आरोप लगाया। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक उमेश चंद श्रीवास्तव ने जीयनपुर कोतवाल को उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर बहू पर कार्रवाई का आदेश दिया।

मंडलायुक्त आरपी गोस्वामी ने नगर पंचायत जीयनपुर, बिलरियागंज, महराजगंज और लाटघाट बाजार में हुए अतिक्रमण को हटाकर रेलिंग लगाने का निर्देश दिया। कहा कि अगर लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
विज्ञापन



इस दौरान मसोना, अमुआरी, नरायनपुर में खेलकूद और घूरगढ्ढे पर कब्जा करने का मामला आया। मंडलायुक्त ने इसकी पैमाइश कराकर इन पर अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया। वहीं पनशब्दा और रामपुर को कोटेदार द्वारा घटतौली करने और दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर इसकी जांच का निर्देश दिया।  उन्होंने खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ को निर्देशित किया कि लोहिया आवास और शौचालयों के निर्माण की प्रगति का सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपे। डीआई जी ने समस्त एसओ को अपराध पर अंकुश लगाने और पीड़ित की शिकायतों को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। इस मौके पर तहसीलदार शिवधर चौरसिया, खंड विकास अधिकारी राम दरश चौधरी, डा. अरूण कुमार आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें