फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Azamgarh: सपा विधायक रमाकांत समेत चार को तीन- तीन माह की सजा, 19 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 14 May 2025 11:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में 19 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है। जिसमें सपा विधायक रमाकांत समेत चार को तीन- तीन माह की सजा सुनाई गई है। 
विज्ञापन
सपा विधायक रमाकांत यादव। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आजमगढ़ जिले के पवई चौराहे पर सड़क अवरुद्ध करने के मामले में जनपद के चिह्नित माफिया, पूर्व सांसद और सपा विधायक रमाकांत यादव सहित चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एमपी-एमएलए कोर्ट ने चारों दोषियों को 3-3 माह के कारावास और 1300-1300 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


ये है पूरा मामला
मामला वर्ष 2006 का है। 5 अप्रैल 2006 को सुबह करीब 7 बजे रमाकांत यादव ने अपने 200-250 समर्थकों के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर कलान-अजमगढ़ और मित्तूपुर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। इस घटना से आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हुई और प्रशासनिक कार्य बाधित हुए थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर पवई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रमाकांत यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, दयाराम भाष्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई, रामकिशुन राजभर निवासी गद्दोपुर, थाना पवई और रामकृपाल निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई को दोषी ठहराया। 
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; Indian Army: गांव में मिलेगा सैनिक बनने का प्रशिक्षण, 54 साल बाद पूर्व सैनिक देंगे सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग
विज्ञापन


कोर्ट ने आईएस-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव सहित चारों दोषियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता बताया। कहा कि जनपद पुलिस माफिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। यह सजा आम जनता के बीच कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी।  

इसे भी पढ़ें; Varanasi News: बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की कार पर फायरिंग, मैकेनिक के कंधे पर लगी गोली
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें