पहले रमाकांत भी रमाकांत यादव को दो मामलों में अलग-अलग अदालत सजा सुना चुकी है। आजमगढ़ की विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने मई 2025 में रमाकांत यादव को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में एक मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी। 1300 रुपये जुर्माना भी लगाया था। रमाकांत ने 2006 में ही पवई में जाम लगाया था।
इस मामले में तीन और दोषियों को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह जौनपुर की अदालत ने 30 मई 2023 को रमाकांत यादव को चार महीने की सजा सुनाई थी। तारापुर कॉलोनी निवासी मित्रसेन सिंह ने रमाकांत के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
उनका कहना था कि दिसंबर 2019 में खरीदारी करने बाजार गए थे। इसी बीच रमाकांत समर्थकों के साथ आए मारपीट की। पुलिस ने जांच करके अरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने रमांकांत को चार महीने की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था।
जेल में है रमाकांत, पहले भी एक महीने की सजा सुनाई गई थी
सपा विधायक रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड का भी आरोपी बनाया गया था। शराब पीने से आजमगढ़ में करीब सात लोगों की मौत हो गई थी। इसी मामले में रमाकांत को जेल भेजा गया था। वह फतेहगढ़ जेल में है।