पूर्व सांसद डॉ. संतोष सिंह।
आजमगढ़। बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहर क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। इसी दौरान 30 मार्च 2009 को दिन में सिविल लाइन चौराहे पर लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉ. संतोष कुमार सिंह ने लगभग 50-60 समर्थकों के साथ जुलूस निकाले और नारेबाजी की। इस मामले में तत्कालीन शहर कोतवाल ने डॉ. संतोष कुमार सिंह व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाह न्यायालय में पेश किए गए। संवाद