आजमगढ़। एफडीए टीम द्वारा पूर्व में लिए गए नमूने के फेल होने पर मामले को एडीएम प्रशासन की कोर्ट में सजा का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद सोमवार को एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने पांच मिलावटखोरों पर 95 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिसमें सुभाष चंद्र यादव , मार्टीनगंज दीदारगंज पर 20 हजार रुपये, मेसर्स मुन्ना जी एंड मौर्या जी सोनपापड़ी के मालिक घरभरन मौर्या , गूजरपार मुबारकपुर पर 25 हजार रुपये, बृजेश यादव, तमौली रानी की सराय पर 25 हजार रुपये, उमाकांत दुबे, हरवंशपुर सिधारी पर 15 हजार रुपये और भृगुनाथ मिश्रा, दलसिंगार शहर कोतवाली पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। सभी को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। जमा न करने की दशा में भू राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी दी है।