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मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने दिया 17 पहचान पत्रों का विकल्प

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आजमगढ़। जनपद में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में यानि 19 अप्रैल को मतदान का कार्य होना है। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए 17 पहचान पत्रों का विकल्प उपलब्ध कराया है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 1858, बीडीसी के 2104, ग्राम पंचायत सदस्य के 22820 पद और जिला पंचायत सदस्य के 84 पदों के लिए मतदान का कार्य 19 अप्रैल को कराया जाएगा। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में मशगूल है। मतदान के लिए जनपद में कुल 2064 मतदान केंद्र और 6229 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान के दिन इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए कुल 29900 मतदान कार्मिकों की जरूरत जिला प्रशासन को है। जिसकी व्यवस्था कर ली गई है। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगभग 2000 अतिरिक्त मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य भी गुरुवार को संपन्न करा लिया गया है। इन सबके बीच मतदाताओं को अक्सर मतदान के दौरान पहचान पत्र को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को पहचान के लिए 17 पहचान पत्रों का विकल्प दिया गया है। जिसके जरिए मतदाता 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।
इनसेट
यह होंगे विकल्प
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- आयकर पहचान पत्र।
- राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र।
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- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।
- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि।
- अद्यतन फोटो युक्त किसान बही।
- फोटो युक्त पेंशन अभिलेख जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्घावस्था पेंशन आदि।
- फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र।
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
- फोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्गत फोटोयुक्त जाबकार्ड।
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
- सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
- राशन कार्ड।
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