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Azamgarh News: चार साल पहले हत्या के मामले में आठ को आजीवन कारावास

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आजमगढ़। चार साल पहले हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई मनीष राय की हत्या के मामले में अपर सत्र जज कोर्ट-1 अजय कुमार शाही ने 8 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 34,250 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला 18 जनवरी 2021 का है, जब अमौड़ा गांव निवासी मनीष राय (40) की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मनीष के पिता सुरेंद्र नाथ राय ने थाना गंभीरपुर में आठ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। हत्या के पीछे मुकदमेबाजी और पैरवी को लेकर पुरानी रंजिश को कारण बताया गया। इस मामले में गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय, कृष्णा राय, कौशल किशोर, चंदन राय, राजेंद्र प्रजापति, अभिषेक उर्फ बच्चा राय चंद्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज निवासी ग्राम अमौड़ा, थाना गंभीरपुर, दीपक उर्फ उपेंद्र राय, निवासी राजेपुर पसिका, थाना बरदह के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले में कुल 8 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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