आजमगढ़। बेसिक शिक्षा परिषद से स्कूल की मान्यता लेने के लिए किए जा रहे आवेदनों में शामिल नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) प्रमाण पत्र जारी करने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन करने वालों को अब जिला विकास अधिकारी के यहां पहले प्रार्थना देना होगा। वहां से संबंधित विभाग को नामित किया जाएगा जो स्थलीय निरीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा।
अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता के लिए प्रबंधक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से विद्यालय के भवन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र जारी करा लेते थे। इस बार शासन ने इसमें बदलाव कर दिया है। सबसे पहले प्रबंधकों को नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकास भवन में जाना होगा। जिला विकास अधिकारी के यहां से उक्त विभाग के किसी सहायक अभियंता को नामित किया जाएगा। सहायक अभियंता स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही एनबीसी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद ही उन्हें मान्यता दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीष कुमार ने बताया कि जिला विकास अधिकारी के यहां आवेदन करते हुए नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से डिस्पैच किया हुआ प्रमाण पत्र प्राप्त कर मान्यता के लिए शीघ्र प्रस्तुत करें।