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Azamgarh News: गुंडा एक्ट में पाबंद अपराधियों पर कसा शिकंजा, आठ तो कोई छह माह तक थाने में लगाएगा हाजिरी

Thu, 26 Mar 2026 01:14 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने गुंडा एक्ट में पाबंद अपराधियों को थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में कोई आठ तो कोई छह माह तक थाने में लगाएगा हाजिरी।
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UP police - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आजमगढ़ जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा विभिन्न थानों के कुख्यात प्रवृत्ति के व्यक्तियों को नियमित रूप से थाने पर हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और भविष्य में अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। किसी को आठ तो किसी को चार माह तक थाने में हाजिरी लगानी होगी। 

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पुलिस द्वारा थाना पवई क्षेत्र के विजय यादव को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा के तहत पाबंद किया गया है। सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने उन्हें अगले चार माह तक प्रत्येक सोमवार को थाना पवई में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं।

थाना सरायमीर क्षेत्र के राजीव चौहान पर भी गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उन्हें आगामी छह माह तक प्रत्येक मंगलवार को थाना सरायमीर में हाजिरी देनी होगी। आरोपी के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। थाना गंभीरपुर क्षेत्र के अब्दुल रहमान को भी चार माह तक प्रत्येक सोमवार को थाना गंभीरपुर में हाजिरी देने का आदेश दिया गया है। उनके विरुद्ध मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामला दर्ज है।
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पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट कहा कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की लगातार निगरानी की जा रही है। जो भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनेगा, उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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