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तीन पशु तस्करों पर लगा एनएसए

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आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के चकमकसूदजहां माहुल गांव निवासी तीन पशु तस्करों पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाने की रिपोर्ट जिला प्रशासन की तरफ से हाईकोर्ट को भेजी गई थी। कोर्ट ने प्रशासन की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी। इस तरह से एनएसए के तहत होने वाली यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पूर्व दीदारगंज थाने की पुलिस के रिपोर्ट पर कुकर्मी पर एनएसए लग चुका है।
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एसएसए के तहत जिन पशु तस्करों को पाबंद किया गया है। उसमें अहरौला थाना क्षेत्र के चकमकसूदजहां माहुल गांव निवासी इरफान कुरैशी पुत्र अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला, शाहआलम पुत्रगण इरफान का नाम शामिल है। यह सभी पशु तस्कर अपने घर में प्रतिबंधित पशुओं का वध कर उनकी मांस लोगों को खाने के लिए पैक करके बेच देते थें। जबकि चर्बी को टीन में पैककर घी बनाकर क्षेत्र के छोटी-बड़ी बाजारों में बेच देते थे। 27 जुलाई की भोर में अहरौला थाने की पुलिस ने मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर इनके घर छापेमारी कर इन तीनों के अलावा पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। मौके से पांच क्विंटल से अधिक मांस, 15 टीना से अधिक चर्बी, चापड़, तराजू आदि बरामद हुआ था। एसपी अजय कुमार साहनी ने इन तीनों पशु तस्करों के विरुद्ध एनएसए लगाने के लिए डीएम के यहां रिपोर्ट भेजी थी। डीएम ने स्वीकृति प्रदान करते हुए रिपोर्ट हाईकोर्ट भेज दिया। जहां आरोपी और अधिकारियों ने अपनी-अपनी दलिलें पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पशु तस्करों पर एसएसए लगाने पर मुहर लगा दिया। बता दें कि इससे पूर्व दीदारगंज थाने की पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रितेश सिंह के विरुद्ध एनएसए लगाने का निर्देश दे चुकी है।
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