आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश-3 अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 16 वर्ष पुराने नशीले पदार्थ रखने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। थाना मुबारकपुर क्षेत्र के मोहल्ला शहीद नगर निवासी अली असगर उर्फ पड़लू उर्फ बड़कऊवा को अदालत ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि 5 माह के कारावास और 10,000 अर्थदंड से दंडित किया। मामले की शुरुआत 14 मार्च 2009 को हुई थी। उस समय उपनिरीक्षक लालबहादुर यादव ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त अली असगर को पकड़ा था। तलाशी में उसके कब्जे से चार पुड़ियों में कुल 200 डायजापाम की गोलियां बरामद की गई थीं। इस संबंध में थाना मुबारकपुर में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने उसके बयान और केस डायरी के आधार पर निर्णय सुनाते हुए उसे दोषसिद्ध करार दिया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लगभग 16 वर्षों से लंबित इस मामले का निस्तारण आखिरकार अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर हो सका।