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Azamgarh News: 11 साल बाद अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार

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आजमगढ़। बिलरियागंज थाने में पंजीकृत अवैध शस्त्र रखने के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एक मई 2004 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक राधेश्याम यादव ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि आरोपी शाह आलम निवासी करमैनी के कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं दो कारतूस बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया। बुधवार को एसीजेएम-11 नितिका रंजन की कोर्ट ने आरोपी शाह आलम को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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