आजमगढ़। संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, आजमगढ़ संभाग श्रीराम सरोज ने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने जनकल्याण और आमजन के हित में जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव किए हैं। अब अधिकांश आम उपयोग की वस्तुएं या तो करमुक्त हैं या 5 प्रतिशत स्लैब में लाई गई हैं, जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं।
सरकार ने खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और कृषि क्षेत्र की वस्तुओं में राहत दी है। उदाहरण के लिए, छेना, पनीर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, दवाइयां, इरेजर आदि वस्तुएं करमुक्त की गई हैं, जबकि चीज, बटर, कन्डेंस्ड मिल्क, नमकीन, भुजिया, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर के टायर, फर्टिलाइजर आदि पर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर लागू किया गया है। मोटर वाहनों और सीमेंट पर कर दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट https://savingswithgst.in लॉन्च किया है, जहां वस्तुओं की कीमतों और कर दरों की तुलना की जा सकती है। शिकायत और जानकारी के लिए इनग्राम (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिजम) पोर्टल http://consumerhelpline.gov.in उपलब्ध है। संयुक्त आयुक्त श्रीराम सरोज ने कहा कि शुरुआत में राजकोषीय घाटा की आशंका हो सकती है, फिर भी जनकल्याण सर्वोपरि है और सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को अधिकतम राहत और सुविधा मिल सके।
जीएसटी की नई दरों की दी जानकारी
सगड़ी। नगर पंचायत जीयनपुर और नगर पंचायत अजमतगढ़ सभागार में आजमगढ़ जीएसटी कमिश्नर प्रखंड-5 ने व्यापारियों के साथ बैठक कर 22 सितंबर से लागू नई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य कर श्रम उपायुक्त संजय कुमार शर्मा ने व्यापारियों को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 28 प्रतिशत स्लैब समाप्त कर केवल पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें ही लागू की गई हैं।
उपभोक्ताओं के लाभ के लिए अधिकांश खान-पान की वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा टायर, ट्यूब, हेयर कटिंग, शैंपू, नमकीन, भुजिया, 20 लीटर पानी और कृषि यंत्र आदि को पांच प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया गया है। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि पुरानी दर पर सामान बेचने वाले या अधिक कर वसूलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा। इस अवसर पर सहायक आयुक्त राजीव नयन तिवारी, राज्य कर अधिकारी हनुमान सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव आदि उपस्थित थे। संवाद