जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर फर्जी डिग्री व बिना पंजीकरण के क्लीनिक के संचालन पर कार्रवाई हुई। अजमतगढ़ स्वास्थ्य प्रभारी डा. प्रदीप कुमार की तहरीर के आधार पर जीयनपुर पुलिस ने डॉ अशोक चौहान पुत्र अज्ञात निवासी मालटारी पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।