आजमगढ़। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दें। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर रिक्त दुकानों को तत्काल प्रभाव से आवंटित कराए। शासन की शीर्ष प्राथमिकता पर होने के कारण इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उक्त बातें जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक के दौरान कहा।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए चयन किया जाए। जहां स्वयं सहायत समूह के आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं, वहां तीन अक्टूबर 2020 को प्रस्ताव की तिथियां निर्धारित कर खुली ग्रामसभा की बैठक में प्रस्ताव कराए जाए। जिन रिक्तियों के सापेक्ष इससे पूर्व की तिथियां निर्धारित हैं, वहां बैठक की कार्रवाई निर्धारित तिथि पर ही कर ली जाए। उन्होंने कहा कि तीन अक्टूबर को जिन ग्राम सभाओं में कतिपय कारणोवश बैठक नहीं हो पाए, वहां 10 अक्टूबर को उक्त बैठक संपंन्न कर ली जाए और अपरिहार्य कारणवश तीन या 10 अक्टूबर को प्रस्ताव हेतु बैठक नहीं हो पाती है तो प्रत्येक दशा में दिनांक 17 अक्टूबर को बैठक अवश्य आयोजित की जाए।
तय की गई समय सारणी
समस्त ग्राम सभाओं में प्रस्ताव हेतु बैठक संपंन्न कर ली जाए और प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्रवाई निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिसका प्रस्ताव तीन अक्टूबर को होता है उनका प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि पांच अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिए जाने की अंतिम तिथि तथा 19 अक्टूबर नियुक्ति आदेश जारी करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। जिसका प्रस्ताव दिनांक 10 अक्टूबर को होता है, उनका प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर को खंड विकऊास अधिकारी द्वारा परस्ताव एसडीएम को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, 26 अक्टूबर को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिए जाने की अंतिम तिथि तथा 26 अक्टूबर नियुक्ति आदेश जारी करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसी प्रकार जिसका प्रस्ताव दिनांक 17 अक्टूबर को होता है, उनका प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। 26 अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, तीन नवंबर को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिए जाने की अंतिम तिथि तथा तीन नवंबर नियुक्ति आदेश जारी करने की अंतिम तिथि निर्धारित है।
इन विकास खंडों में 95 दुकानों का होगा आवंटन
विकास खंड अजमतगढ़ में 05,अतरौलिया 03, अहरौला 04, जहानागंज 06, ठेकमा 07, तरवां 04, तहबरपुर 05, पल्हनी 08, पवई 02, मिर्जापुर 05, कोयलसा 03, बिलरियागंज 04, मोहम्मदपुर 02, महाराजगंज 08, मार्टीनगंज 05, लालगंज 08, सठियांव 03, हरैया 04, फूलपुर 04 तथा विकास खंड रानी की सराय के 05 ग्राम पंचायतों, इस प्रकार कुल उक्त 20 विकास खंडों में उचित दर की दुकाने रिक्त हैं।
क्षेत्रीय खाद्य एवं पूर्ति को सौंपा दायित्व
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि उपजिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर एवं संबंधित खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर उपरोक्त कार्रवाई समयांतर्गत संपादित कराने में पूर्ण मनोयोग से सहयोग करेंगे तथा उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण होने पर जिला पूर्ति अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएंगे। जिलापूर्ति अधिकारी जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे। उचित दर दुकानों की नियमानुसार नियुक्ति संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो जाने पर संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत की दुकानों की नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपडेट भी कराया जाएगा। इस अभियान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।