शहर के एक दूकानदार को भेजा गया श्रम विभाग फर्जी नोटिस।
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आजमगढ़। दुकानदारों को श्रम विभाग की फर्जी नोटिस भी भेजी जाने लगी है। ऐसी ही एक नोटिस शहर के मातबरगंज मुहल्ला में किराने की दुकान करने वाले दुकानदार को मिली है। जिसमें 17 नवंबर को रात 7 बज कर 65 मिनट पर खुला होने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि श्रम विभाग इस नोटिस को फर्जी बता रहा है।
दुकानों की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होती है। विभाग बिना पंजीकृत दुकानों का चालान कर सकता है और उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई विभाग ने नहीं की है लेकिन विभाग के नाम से एक दुकानदार को नोटिस मिला है। कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश जीटी रोड कानपुर नगर के पैड पर शहर के मातबरगंज मुहल्ला में किराना की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति को बुधवार को नोटिस डाक के माध्यम से मिला। इसमें दुकान केे 17 नवंबर को शाम सात बजकर 65 मिनट पर खुला हुआ बताते हुए 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रतिलिपि में इस नोटिस को डीएम, शहर कोतवाली व श्रम आयुक्त भी शामिल किया गया है। नोटिस मिलते ही दुकानदार परेशान हो उठा। पत्र उपश्रमायुक्त रोशन लाल के पास लेकर गया तो उन्होंने इस पत्र को ही फर्जी बताया।
पप्पू किराना स्टोर के संचालक को जो श्रम विभाग की नोटिस मिली है वह पूरी तरह से फर्जी है। इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया है। जिसने भी इस फर्जी पत्र को भेजा है उसका पता लगा कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। - रोशन लाल, उपश्रमायुक्त, आजमगढ़।