जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों और यू-ट्यूबर के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी से संबंधित 31 जुलाई को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।
बीएसए कार्यालय से 21 अगस्त 2026 को जारी नए आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश की पुनः समीक्षा के बाद उसे निरस्त किया जाना उचित पाया गया है।
बता दें कि बीएसए राजीव पाठक ने 31 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसमें उनके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में यू-ट्यूबरों, बाहरी व्यक्तियों और फोटो-वीडियोग्राफी करने पर रोक लगा दी गई थी। उनका यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।
अमर उजाला ने 21 अगस्त के अंक में उनके इस आदेश को पेज नंबर चार पर ‘परिषदीय विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगी रोक’ शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था। खबर का प्रकाशन होने के बाद शुक्रवार को बीएसए ने अपने इस आदेश को निरस्त कर दिया है।
बीएसए राजीव पाठक ने जारी निरस्तीकरण आदेश में कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में जारी आदेश की समीक्षा के बाद पूर्व आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस आदेश की प्रति महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, डीएम, सीडीओ, निदेशक बेसिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को भी भेजी है।