आजमगढ़। राजेश मसाला कंपनी के नमूने अधोब्रांड निकलने के मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को एडीए प्रशासन ने मसाला बनाने वाली कंपनी के ऊपर ढाई लाख का जुर्माना लगाया।
इसके साथ ही एडीएम प्रशासन ने विक्रेता अजय कुमार बरनवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के जरिए राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने 5 नवंबर, 2015 को निरीक्षण के दौरान बरदह थाना क्षेत्र के ठेकमा बाजार स्थित अजय कुमार बरनवाल की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजेश मीट मसाला के पैकेट को संदेह के आधार पर नमूना लिया।
उन्होंने विक्रेता से हस्ताक्षर लेने के बाद मसाले के पैकेट को सील कर फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ भेजा। जांच के दौरान मसाले में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पांच प्रतिशत से अधिक 7.55 प्रतिशत पाई गई।
रिपोर्ट आने के बाद उक्त मामले को एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान एडीएम प्रशासन ने मसाला निर्माता अग्रहरि मसाला उद्योग रायपुर, फूलवाली, गौरीगंज रोड, अमेठी को ढाई लाख और खाद्य विक्रेता ठेकमा निवासी अजय कुमार बरनवाल पुत्र कामता प्रसाद को 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
साथ ही उन्होंने कंपनी और विक्रेता को एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करने का आदेश जारी किया।