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फैमिला मार्ट के पापड़ में टेट्रजीन की मिलावट

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आजमगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए कई खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट आई है। इसमें फैमिली मार्ट के पापड़ समेत सात नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। पापड़ में हानिकारक टेट्राजीन रंग की मिलावट पाई गई है। विभाग ने संबंधित पत्रावली आयुक्त को भेजी है। अनुमति मिलने के बाद सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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अभिहीत अधिकारी डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि फैमिली बाजार से रंगीन पापड़ के तीन नमूने लिए गए थे जो असुरक्षित पाए गए हैं। इनमें टेट्राजीन नामक हानिकारक रंग की मिलावट पाई गई। दीदारगंज बाजार से परिवार ब्रांड के नमकीन के लिए गए नमूने में भी टेट्राजीन की मिलावट पाई गई है। नमूना असुरक्षित पाया गया। फरिहां से बेसन का नमूना भी असुरक्षित पाया गया। मधुपुर और नंद नगर से लिए गए आशीष ब्रांड और जय दुर्गा ब्रांड की नमकीन में भी टेट्राजीन रंग की मिलावट पाई गई। कनक श्री एडिबल फैट का नमूना भी असुरक्षित घोषित हुआ है। संबंधित पत्रावली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को भेज दी गई है। स्वीकृति प्राप्त होते ही न्यायालय एसीजेएम प्रथम में वाद दायर कर दिया जाएगा। मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक का कारावास या पांच लाख तक का जुर्माना संभव है।
मानक के अनुरूप नहीं मिला मीट शाप, वाद दायर
आजमगढ़। कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम बवाली मोड़, लाइफ लाइन चौराहा स्थित मंसूर अली के मीट शाप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई। दुकानदार ने लाइसेंस भी नहीं दिखाया। बिना लाइसेंस के मांस की दुकान चलाने वाले दुकानदार मंसूर अली निवासी कप्तानगंज के विरूद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) की कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
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