आजमगढ़। मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को 77 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह फैसला मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मुकेश कुमार सिंह ने सुलह-समझौते के आधार पर सुनाया।
सिधारी थाना क्षेत्र के बिशुनपुर राजमंदिर निवासी सुमन ने अपने पति शिवचंद यादव की मौत के मामले में अधिवक्ता के माध्यम से एमएसीटी कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया था। बताया गया कि 11 जुलाई 2025 की शाम शिवचंद यादव ऑटो रिक्शा से घर लौट रहे थे। मुंडा गांव के पास उतरते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे में शामिल अर्टिगा वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था।
लोक अदालत को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बीमा कंपनी और पीड़ित पक्ष के बीच समझौता वार्ता शुरू हुई। बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक मुकेश शर्मा, केके शर्मा, विकास और अधिवक्ता उमाशंकर श्रीवास्तव के प्रयास से दोनों पक्षों में सहमति बनी। इसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 77.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का निर्देश दिया।