अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले तीन विक्रेताओं पर एडीएम कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने में दूध, क्रीम आदि के नमूने एकत्रित किए थे। वहीं एक व्यापारी द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन कराए दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद इन विक्रेताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसमें सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया।
औषधीय प्रशासन विभाग की ओर से गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कमरावां स्थित मो. सलीम की दुकान पर छापामारी की गई थी। उनकी दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन क्षेत्र में संचालित सोनू गुप्ता की दुकान से दूध के नमूने लिए गए। नमूना फेल होने पर उनपर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार निजामाबाद थाना क्षेत्र के सौधा सुल्तानपुर स्थित दुकान पर क्रीम रोल जांच के लिए सैंपल लिया गया। जांच में नमूना फेल होने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन ने सभी को एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।