आजमगढ़। खाद्य विभाग की ओर से मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए समय-समय पर दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं। ऐसे ही पूर्व में लिए गए 24 नमूनों की जांच के बाद मिलावट की पुष्टि होने पर छह लाख 90 का अर्थदंड लगाया गया है। सभी को एक सप्ताह के अंदर अर्थदंड की धनराशि को जमा करने का आदेश दिया गया है।
इस दौरान अजय मोदनवाल पुराना चौक बिलरियागंज पर 24000 रुपये, रवि गुप्ता कंधरापुर बाजार 7000 रुपये और मेसर्स आरके फूड्स प्रोडक्ट रामपुर पीएससी रोड कानपुर पर 70000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं राजकुमार हसनपट्टी जीयनपुर पर 15000 रुपये, अनिल कुमार मोदनवाल पर 20000 रुपये, प्रमोद कुमार तिवारी कुरसह जीयनपुर पर 20000 रुपये, दयाशंकर मिश्र निवासी मंडनपुर नवोदय नगर जीयनपुर पर 24000 रुपये, श्रीचंद यादव निवासी गोविंदपुर बैरमपुर पर 15000 रुपये, संजय कुमार ठेकमा पर 15000 रुपये, मुन्ना शाहगढ़ सिधारी पर 40000 रुपये, मनीष कुमार बरनवाल ब्रह्मस्थान बैकुंठद्वार मंदिर के पीछे पर 110000 रुपये, सुशील कुमार जायसवाल मुकेरीगंज बिलरियागंज पर 7000 रुपये अर्थदंड लगाने के साथ ही खाद्य पदार्थ के निर्माता मेसर्स शांभवी फूड प्रोडक्टस ए-25 कस्तूरबा नगर सिगरा वाराणसी पर 100000 रुपये और संजय गुप्ता कंधरापुर पर 12000 रुपये, पीयूष तिवारी सुरहुरपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ पर 24000 रुपये, जावेद नेवादा मुबारकपुर पर 8000 रुपये, अमन सोनकर पुराना गोला बाजार मुबारकपुर पर 10000 रुपये, मो. सरवर खिजिरपुर मुबारकपुर पर 10000 रुपये, मिठाई दुकानदार शाहिद जमाल पुरानी बस्ती मुबारपुर पर 24000 रुपये, फल-सब्जी विक्रेता सुभाष सोनकर पुराना गोला बाजार मुबारकपुर पर 10000 रुपये, किराना कारोबारी संतोष जायसवाल शाहगढ़ सिधारी पर 8000 रुपये और अरविंद पर 24000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को एक सप्ताह में ट्रेजरी चालान के माध्यम से उक्त जुर्माने को जमा करने का आदेश दिया गया है। न जमा करने की दशा में भू राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी दी गई है।