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दो सगे भाईयों समेत तीन को कैद

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आजमगढ़। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार की अदालत ने बुधवार को मारपीट के मामले में आरोपित दो सगे भाईयों समेत तीन को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद के साथ दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना मेंहनगर थाना के रामपुर गांव की है।
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मारपीट में घायल रामपुर गांव निवासी सेवक राम पुत्र बलराम ने 27 अक्तूबर 2004 को स्थानीय थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि घटना की सुबह लगभग आठ बजे उसके पट्टीदार बेचू और चैतू पुत्र टीसूरी और बंशी पुत्र बेचू हमारी जमीन पर मकान बनाने लगे। मना करने पर बुरी तरह मारे-पीटे। हमले में उसका दाहिना हाथ टूट गया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी अरुण शर्मा ने घायल राम सेवक, डा. चंद्र प्रकाश और उप निरीक्षक शिव जी चौरसिया को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद नामजद तीनों आरोपियों को मारपीट का दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।
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